बुलंदशहर, जून 6 -- फाइनेंस कंपनी के दो कर्मियों को गोली मारकर घायल करने के मामले में एडीजे-04 प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत ने दो दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक नितिन त्यागी और संघमित्रा के अनुसार बदायूं निवासी अयूब ने 13 अक्तूबर 2014 को थाना शिकारपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह एक निजी फाइनेंस कंपनी में अधिकारी के पद पर कार्यरत है। कंपनी के कर्मचारी जगदीप निवासी प्रीतमपुर पहलवान कॉलोनी, थाना क्वार्सी, अलीगढ़ तथा मदनलाल निवासी सिंघोली, थाना गांधी पार्क, अलीगढ़ कलेक्शन के लिए बादशाहपुर पंचगई गए थे। यह भी पढ़ें- जानलेवा हमले में दो को 10-10 साल की सजा कलेक्शन की रकम लेकर लौटते समय गांव के बाहर पहले से घात लगाए बैठे तीन बाइक सवार बदमाशों ने उन्...