फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 14 -- फर्रुखाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने महिला से जानलेवा हमले के मामले में दोषी पति को सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है। 52 हजार जुर्माना भी लगाया है। घटना फतेहगढ़ कोतवाली की है। मोहल्ला रंगसाजान की मंगलेश ने 6 जनवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 5 जनवरी की रात 12:45 बजे वह अपने कमरे में सो रही थी। पति संजू शराब के नशे में आया और गाली गलौज करने लगा। विरोध किया तो लाठी डंडों से मारापीटा। इससे वह मौके पर ही बेहोश हो गई। बच्चों ने जब अपनी मां को बेहोश देखा तो शोर शराबा किया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने महिला से मारपीट में उसके पति को सात साल की सजा से दंडित किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...