प्रतापगढ़ - कुंडा, अप्रैल 9 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल द्वितीय ने जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाते हुए नगर कोतवाली के बेगमवार्ड निवासी अमजद उर्फ पंडित निवासी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में अल्ताफ ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि 6 फरवरी 2021 की दोपहर उसका भाई अरशद महुली मंडी से वापस अपने घर आ रहा था। घर की तरफ गली में बेगम वार्ड चौराहे के समीप वह पहले से घात लगाए अमजद उर्फ पंडित व अफजल उर्फ जग्गा ने गाली देते हुए 20 हजार रुपये रंगदारी नहीं देने पर तमंचे से गोली मार दी। मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने की।

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