फतेहपुर, अप्रैल 4 -- फतेहपुर।जानलेवा हमला करने के एक मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-एक रामकिशोर तृतीय की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषसिद्ध दंपति को तीन साल की कैद और 26-26 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड नहीं अदा करने की दशा में दंपति को रिक्त सजा काटना पड़ेगा। शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि चांदपुर थाने के बबई गांव निवासी राजेश ने चचेरे भाई तुलसीराम व उसकी पत्नी गिरिजा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनके पिता रामचंद्र नौ जून 2014 को घर में अकेले थे, तभी चचेर भाई भाई घर के पास मिट्टी खोदने लगे। पिता ने विरोध किया तो दंपति लाठी डंडा से हमला कर लहूलुहान कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से पिता की जान पर बन आई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच उपरांत दंपति के खिलाफ कोर्...
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