लखनऊ, जनवरी 30 -- लखनऊ, विधि संवाददाता रंजिश के चलते लाठी-डंडा एवं चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी गोसाईगंज थाने के बजरंग नगर निवासी तीन सगे भाइयों चंद्रभाल त्रिपाठी, ओमप्रकाश त्रिपाठी एवं भीष्म कुमार त्रिपाठी को आयुर्वेद घोटाला के विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 23 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि चोटिल को बतौर मुआवजा अदा की जाएगी। एडीजीसी ने बताया कि इस घटना में जख्मी अंबिका प्रसाद वर्मा ने 3 मार्च 2013 को गोसाईगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके पिता गणेश प्रसाद वर्मा और आरोपी चंद्रभाल त्रिपाठी के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। इसी रंजिश को लेकर उसके भाई भी दुश्मनी मानते थे। 2 मार्च को वह हनुमान मंदिर दर...