रामपुर, जून 2 -- रामपुर। पुलिस पर जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10050 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्वार कोतवाली में 2012 में गोकशी के आरोपी इमरान पुत्र शाकुल नबी मोहल्ला अगलगा, खलील अहमद पुत्र रहीस, सद्दाम हुसैन पुत्र आबिद अली निवासीगण काशीपुर के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला और पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। बाद में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले का ट्रायल एडीजे-1 की कोर्ट में चला था। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इमरान, खलील अहमद और सद्दाम तीनों को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 10050 का जुर्माना लगाया है। यह भी पढ़ें- जानलेवा हमले में तीन को तीन तीन वर्ष कैद

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