लखीमपुरखीरी, नवम्बर 28 -- जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने चारों को सात सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही प्रत्येक को 11000 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़ित को देने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नीमगांव के रहने वाले संतोष कुमार की गांव के ही अजय आदि से रंजिश थी। इसी रंजिश की वजह से 26 अक्टूबर की दोपहर अजय, राजेश, सोबरन और दीपू लाठी डण्डे और असलहे लेकर संतोष के दरवाजे पर पहुंचे और संतोष को गालियां देते हुए मारने पीटने लगे। संतोष को बचाने आयी सावित्री और कलावती को भी हमले में चोटें आयीं। संतोष ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी। मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने कोर्...