लखीमपुरखीरी, जून 13 -- जगह के विवाद में किये गये जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास समेत 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। इसी मामले के दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। एडीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि मैगलगंज थाना क्षेत्र के नकारा गांव के रहने वाले बदलू का गांव के ही रमेश से जगह को लेकर विवाद था। 18 अगस्त 2011 की सुबह करीब आठ बजे रमेश, चतुरी और बंशी बदलू के घर पर आए और गालियां देते हुए मारापीटा। रमेश ने बंदूक से बदलू पर फायर कर दिया। वह गिर गया तो सभी लोग भाग गये। बदलू ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामले को कोर्ट में साबित करने के लिए अभियोजन ने वादी ...