फर्रुखाबाद कन्नौज, फरवरी 1 -- फर्रुखाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश शैली राय ने जानलेवा हमले के आरोप में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही साथ न्यायालय ने सात हजार का अर्थदंड भी लगाया है। थाना नवाबगंज के गांव बबुरारा के रहने वाले प्रमोद कुमार ने 28 अगस्त 2007 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें कहा था कि वह अपने खेत से घर आ रहा था। चाची रामबिटोली की जगह पर कब्जा करने को लेकर शाम करीब 6 बजे रामबहादुर, राजकुमार, रामप्रकाश, बंटू ने अपने हाथों मे लिये हुये लाठी डंडा व टकोरा से मुझे मारा पीटा। जिससे मेरी पीठ में चोटें आयीं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। चूंकि इस मामले के अन्य आरोपितों को पहले ही सजा सुन...
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