मुजफ्फर नगर, मार्च 29 -- मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने जानलेवा हमला व घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 11 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया। डीजीसी राजीव शर्मा एवं एडीजीसी सहदेव आर्य ने बताया कि 21 नवंबर 2006 को रामराज थाना क्षेत्र के गांव हाशिमपुरा के अनिल ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका व गांव के रहने वाले जगपाल का एक मकान पर कब्जे को लेकर मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। आरोप था दोपहर में वह अपनी भाभी सुधा, रानी, बीना लक्ष्मी भतीजी रूबी के साथ मकान में मौजूद था। तभी आरोपी पक्ष के लोग वेदपाल, जगपाल, मांगे, अशोक, सुभाष, विनोद, चंद्रपाल, सुनील, मांगे, अशोक कुमार, कुसुम पत्नी जगपाल हाथों में लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर उसके घर में घुस आए और आरोपियों ने हमला कर सभी को घायल कर ...
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