जानलेवा हमले के मामले में पांच साल की सजा
मथुरा, जुलाई 25 -- जानलेवा हमले के मामले में शुक्रवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट / अपर सत्र न्यायाधीश) ने सुनवाई की। गवाहों के बयान,साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए आरोपी को पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि गांव राजागढ़ी, कोसीकलां निवासी चरन सिंह ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि 23 जुलाई- 2014 को सुबह करीब पांच बजे भाई किशन सिंह नौहरे से निकलकर शौच करने जा रहे थे। आरोप लगाया कि तभी गांव के ही बाइक सवार ओमवीर उर्फ ओमी व नवल सिंह ने भाई किशन सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। यह भी पढ़ें- Bijnor News: फैसलाः सौरभ की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद, 46 हजार का जुर्माना ओम-प्रकाश उर्फ ओमी ने कट्टे से नवल सिंह के कहने पर गोली चला दी। गोली लगने से भाई किशन ...
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