संभल, दिसम्बर 6 -- अपर सत्र न्यायाधीश व एससीएसटी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। विचारण के दौरान आरोपी एक आरोपी पप्पू की मौत हो गई। संभल जिले के थाना धनारी के गांव नगला चर्तुभानपुर निवासी विजयपाल ने नौ अगस्त 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि चुनावी रंजिश के चलते गांव के ही सोनपाल व पप्पू ने घर में घुसकर उसको बंधक बना लिया और जाति सूचक गाली देने लगे। दोनों ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया, लेकिन चल नहीं सका। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल क...