संभल, अप्रैल 29 -- अपर जिला जज कु. रिंकू ने कातिलाना हमला करने के दो आरोपियों में से एक को दोषी ठहराया। दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। इस मामले के दूसरे आरोपी की दौरान मुकदमा मौत हो गई। अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार वादी मुकदमा गंभीर पुत्र कररू निवासी गुरैठा मजरा भिरावटी थाना धनारी ने धनारी थाना में 19 सितंबर 2016 को तहरीर दी। बताया, आबादी की जगह है उसमें भराव डाल रहा था। जगह नीची थी, इस कारण गांव का पानी भी आ जाता है। तब गांव के ही ऋषिपाल और श्रीपाल पुत्रगण रामकुमार, और शशिकांत पुत्र श्रीपाल तमंचा लेकर आए। बिना कहासुनी किये, जान से मारने की नीयत से फायरिग करने लगे। तमंचे से की गई फायरिंग में उसके भाई जोगेश के पसली में गोली लगी है। जिससे वह गंभीर रू...