मोतिहारी, अप्रैल 30 -- मोतिहारी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं अठारह हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए अर्थ दंड नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पिपरा थाना के तजीयापुर निवासी राजतिलक उर्फ सुमित सिंह को हुई। मामले में तुरकौलिया (बंजरिया) थाना कांड संख्या 206/1019 दर्ज हुई थी। जिसमें तुरकौलिया थाना के बेलवाराय निवासी अभिनव कुमार सिंह उर्फ मिंटू सिंह ने नर्सिंग होम में पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया था कि 27 मार्च 2019 के करीब 9.30 बजे रात्रि में वे चैलाहा शंकर ढाबा में साथियों के साथ चाय पी रहा था, उसी दौरान उसके मोबाइल पर नामजद अभियुक्त का फोन आया कि वह उससे मिलना चाहता है। यह भी पढ़...