फतेहपुर, जनवरी 31 -- जमीनी विवाद में शहर के ज्वालागंज में 27 साल पहले हुए जानलेवा हमले के एक मामले में शुक्रवार को एजीजे कोर्ट-2 पूजा विश्वकर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को सात साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। मामले में नामजद तीन आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य आरोपी की पत्रावली अलग कर सुनवाई जारी है। शासकीय अधिवक्ता प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 16 मई 1999 को तकिया रोड घोसियाना ज्वालागंज निवासी इस्लाम घोषी अपने दरवाजे बैठा था। तभी जमीनी विवाद को लेकर असलहों के लैश होकर महताब, असरफ, अख्तर, इस्मुल्ला खां, मुन्ना पांडेय और भूपेन्द्र सिंह पहुंचे और इस्लाम से गाली गलौज करने लगे। आरोपियों ने जबरन समाने की जमीन पर नींव खुदवाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने इस्लाम पर फायर कर दिया। जिसमे...
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