बदायूं, दिसम्बर 13 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 सौरभ सक्सेना ने जानलेवा हमले के आरोपी को दोषी माना। उसे तीन साल की सजा सुनाई। इसके साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा के अनुसार, संभल जिले के थाना रजपुरा के गांव दासपुर के रहने वाले श्रीपाल सिंह ने 20 नवंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया, उसके गांव के बलवीर ठेकेदारी का कार्य करता है। शाम के समय बलवीर ठेकेदार लेबर ले जाने को तैयार था। तभी गांव के सोनपाल, राजपाल उर्फ नेकसे, हरनाम व चेतराम हाथों में तमंचे वह बैटरी लेकर आ गए। बलवीर ठेकेदार से कहने लगे कि गांव के लोगों को बेकार ले जा रहे हो, वहां कोई काम धंधा नहीं है। गाली देने के साथ ही जानलेवा हमला कर दिया। बेटे रवि तथा गांव के योगेश ने गाली देने से म...