वाराणसी, सितम्बर 18 -- वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विनोद कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को जानलेवा हमले के दोषी पंकज गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 10 अन्य को 14-14 साल के कारावास की सजा सुनाई। सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बीते 10 सितंबर को कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। कोर्ट में अभियोजन की तरफ से एडीजीसी रोहित मौर्य और वादी के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने पैरवी की। इंग्लिशिया लाइन निवासी अशोक सिंह ने सिगरा थाने में 29 सितंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। उनके पुत्र विशाल कुमार सिंह को गोली मारी गई थी। आरोप था कि विजयनगरम मार्केट के होटल में वेश्यावृति और कॉलेज के लड़के-लड़कियों को अनैतिक कार्य के लिए रूम देने का विरोध करने पर विशाल को गोली मारी गई थी। इस मामले में पंकज गुप्ता, सरफराज, ...
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