बदायूं, जनवरी 23 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश व डकैती कोर्ट की न्यायाधीश नूपुर शर्मा ने जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को दोषी माना। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जर्माने की आधी रकम पीड़ित को देने का हुक्म सुनाया। एडीजीसी ओमपाल कश्यप के मुताबिक हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव चितरी के रहने वाले दुर्विजय ने 30 अक्तूबर को थाने पर शिकायती पत्र दिया था। बताया, उसका बेटा राजेश गांव लालपुर के शराब के ठेके पर काम करता है। दूसरा बेटा भी उसके साथ रहता है। शाम करीब छह बजे राजेश दुकान पर बैठा था। उसने धीरपाल के बाबा की जमीन खरीदी थी। इसी समय गांव का राजीव, कारे, नरेश, राजेश, धीरपाल और ऋषिपाल हाथों में तमंचे लेकर आ गए। दुकान पर बैठे राजेश को गाली देने लगे। स...