बिजनौर, फरवरी 11 -- पॉक्सो अदालत के स्पेशल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने जानलेवा हमला करने के मामले में फुरकान, मजीद, अमीर हसन उर्फ कालू और शकील को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल की कठोर सजा के साथ 88 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि किरतपुर के ग्राम रगड़पुरा निवासी जाहिद पुत्र अब्दुल सलाम ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि 16 जनवरी 24 की दोपहर एक बजे उसकी भाभी मतलुबन और भतीजी जाविदा के साथ बच्चों की कहासुनी को लेकर गांव के फुरकान पुत्र मजीद मजिद और कल्लू पुत्र करामात और शकील पुत्र मेहंदी ने घर के सामने रास्ते में गाली-गलौच कर लाठी डंडों और ईंटों से जानलेवा हमला कर मतलूबन और जाविदा को घायल कर दिया था। इस घटना में वादी की भाभी मतलुबान और भतीजी जाविदा के सिर में गंभीर चोटे आई थी। पुलिस ने ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.