मुजफ्फर नगर, जनवरी 30 -- जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट नम्बर एक ने चार आरोपियों की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि पुरकाजी निवासी तुषार 19 जुलाई 2025 को कांवड देखकर घर वापस लौट रहा था। पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में गांव भैसानी निवासीगण अरुण, पवन, गोपी, ललित, प्रिंस ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आयी। मामले में उसके भाई विभोर ने आरोपियों के खिलाफ पुरकाजी थाने में अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी गोपी, ललित, पवन व प्रियांशु उर्फ प्रिंस निवासीगण भैसानी की तरफ अपने अधिवक्ता के जरिये अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। अभियोजन की पैरवी एडीजे कोर्ट नम्बर एक के ...