सुल्तानपुर, जून 23 -- सुलतानपुर। दुकानदार पर चाकू से हमला कर घायल करने के आरोप में जेल भेजे गए आरोपी सूरज मोदनवाल को न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने जमानत दी है। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने अर्जी पेश कर कहा कि आरोपी पर मुकदमा पेशबंदी में दर्ज कराया गया। पीड़ित संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि बीती 25 मई की शाम करीब पांच बजे आरोपी सूरज मोदनवाल मिठाई की दुकान पर पहुंचा और पांच हजार की रंगदारी मांगी। विरोध पर चाकू से हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाई।

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