मुजफ्फर नगर, मार्च 27 -- मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत को निरस्त करते हुए छपार थाना प्रभारी के विरुद्ध टिप्पणी की है। थाना प्रभारी के विरुद्व एसएसपी को कार्रवाई के आदेश दिए है। थाना छपार पर एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भाई प्रवीण कुमार 19 नवंबर 2025 को शाम साढ़े चार बजे घर से पैदल गांव सिमर्थी जा रहा था। रास्ते में गांव कासमपुर के अनिल, सुशील, निर्देश उर्फ घोल्ला निवासी ग्राम सिमर्थी ने रोककर रंजिशन मारपीट की तथा उसके पास से मोबाइल फोन, 1200 रुपये छीन लिए थे। घायल को पुलिस ने उपचार के लिए भर्ती कराया था। इस मामले में आरोपी सुशील कुमार की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत को निरस्त कर दिया है। इस ...