मुजफ्फर नगर, जनवरी 14 -- जानलेवा हमले के मामले में एडीजे कोर्ट नम्बर 1 ने एक आरोपी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि फैसल निवासी जाकिर कालोनी अपने साथी इरफान मलिक के साथ 14 अक्टूबर 2025 को सुभाषनगर जा रहा था। सुभाषनगर में रजवाहे की पुलिया पर अज्ञात लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे उसके दोनों पैरों में गोली लगी। इस मामले में ारोपी शुऐब सूती, रिहान, अजीम, सलीम काला, फरीद जानी, मोहसीन व सावेज के खिलाफ नई मंडी थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले में आरोपी फरीद जानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी फरीद जानी की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए याचिका को एडीजे कोर्ट नम्बर 1 के न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य की कोर्ट में दाखिल की थी।आरोपी के अधिवक्ता और अभियोजन की बहस सु...