सुल्तानपुर, मई 7 -- सुलतानपुर। करौंदीकला थाना क्षेत्र के हिंदुआबाद में दो पक्षों में हुई मारपीट, जानलेवा हमला एवं उपद्रव के मामले में आरोपी मुन्नर एवं रंजीत को सेशन जज सुनील कुमार ने जमानत दी है। अधिवक्ता अमित सिंह ने आरोपियों की जमानत अर्जी पेश कर कहा कि उन पर धारदार हथियार एवं लाठी डंडे से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई गई थी। दरोगा ने घायलों पर ही गलत ढंग से मुकदमा दर्ज करा दिया। हिंदुआबाद में आपसी रंजिश में बीते 24 मार्च को धीरज तथा द्वितीय पक्ष के मुन्नर एवं रंजीत के बीच विवाद हुआ था। दरोगा रामनरेश सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

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