जामताड़ा, अक्टूबर 11 -- जानलेवा हमला में दो आरोपी दोषी करार जामताड़ा, प्रतिनिधि। जान से मारने की नीयत से की गई मारपीट के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराया। इस मामलें में सरकार की ओर से मामले में सात गवाहों का परीक्षण कराया गया। मिहिजाम थाना क्षेत्र के कोरापाड़ा निवासी बीपीन रजक को धारा 323, 324 और 326 के तहत दोषी पाया गया। वहीं सजा की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर तय की गई है। दोषी को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजा गया। वहीं, विनोद बेसरा को धारा 323 के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष कारावास और 1000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने उसे जमानत प्रदान की। यह मामला मिहिजाम थाना कांड संख्या- 44/24 से स...