महोबा, जनवरी 20 -- महोबा,संवाददाता। चुनावी रंजिश में जानलेवा हमला के मामले में कोर्ट ने एक को दस साल की सजा व दस हजार का जुर्माना ठोंका है। जबकि तीन अन्य दोषियों को पांच-पांच साल की सजा व पांच-पांच हजार का जुर्माना ठोंका गया है। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कबरई थाना क्षेत्र के गहरा गांव निवासी सज्जन सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने बडे़ भाई राजेन्द्र सिंह के साथ 30 अक्टूबर 2018 को खेत जा रहा था। रास्ते में छत्रपाल सिंह के खेत के पास चुनावी रंजिश को लेकर राजेन्द्र सिंह की पुत्रवधु आशादेवी के प्रधान चुने जाने के कारण गांव के ही वीर सिंह ने अपने भाई केदार सिंह राकेश सिंह, बेंकट रमण सिंह,भतीजे राहुल सिंह व परिवारिक भाई कमलदीप आदि के साथ बडे़ भाई की हत्या के इरादे से अवैध अ...