औरंगाबाद, अप्रैल 29 -- वर्ष 2000 का है मामला, अदालत ने सुनाई सजा औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने बुधवार को चार अभियुक्तों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
सुनवाई का विवरण औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज सप्तम मनीष कुमार जायसवाल ने बुधवार को कासमा थाना कांड संख्या-39/2000 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। एपीपी रवीन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त बनाए गए कासमा थाना के भेवाड़ी गांव निवासी रामरतन यादव, विष्णुदेव यादव, महेंद्र यादव और किशुनदेव यादव को भादंवि धारा-147 में एक साल कैद की सजा सुनाई गई। धारा-148 में दो साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही भादंवि धारा-307 में पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए चारों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्मान...
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