सहारनपुर, जुलाई 5 -- देवबंद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र नाथ सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास के प्रकरण में मोहल्ला मोहल्ला लहसवाड़ा निवासी अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड लगाते हुए जमा ने करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) देवीदयाल शर्मा ने बताया कि सात वर्ष पूर्व 12 जुलाई 2019 को वकील ने स्टेट हाइवे स्थित चाय की दुकान पर आरोपी नदीम ने चाय पी और सिगरेट लेने के बाद बिना भुगतान किए जाने लगा। पैसे मांगने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान नदीम ने जान से मारने की नीयत से वकील के पेट में चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने घायल के चाचा अब्दुल कलाम की तहरीर पर...