औरैया, फरवरी 24 -- औरैया, संवाददाता। बिधूना थाना क्षेत्र में करीब 10 साल पुराने जातिसूचक गाली और मारपीट के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम विकास गोस्वामी ने दोषी रामवीर और रविंद्र को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार राजपूत ने बताया कि यह मामला लगभग 10 वर्ष पुराना है। वादी जसवंत सिंह ने बिधूना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उनके चाचा विश्राम सिंह ने बटाई पर खेत लेकर मूंग की फसल बोई थी। गांव नगला तार के रामवीर, रविंद्र, विनोद और भूरे पुत्रगण दयाराम यादव जानवरों से फसल चरा रहे थे। विश्राम सिंह ने उन्हें रोका तो चारों ने जातिसूचक गालियां...