संभल, जनवरी 17 -- जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन की सशक्त पैरवी एक बार फिर प्रभावी साबित हुई है। गाली-गलौज कर मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जिला मुरादाबाद ने अभियुक्त महेश निवासी ग्राम दियौरा खास थाना कुढ़ फतेहगढ़ को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा 12,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह फैसला साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाया। बताया गया कि आरोपी द्वारा पीड़ित के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विवेचना को मजबूती से पूरा किया और न्यायालय में प्रभावी ढंग से पैरवी कराई। इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी ए...