औरंगाबाद, मार्च 26 -- बिहार सरकार के द्वारा जाति, आय एवं आवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने नियमों को सख्त कर दिया है। अब आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पूर्ण दस्तावेज के किए गए आवेदन को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को जमीन का खतियान, दान पत्र तथा भूमि से संबंधित अन्य वैध दस्तावेज अपलोड करना जरूरी होगा। आवास प्रमाण पत्र के लिए जमीन का खतियान, भूमि से जुड़े अन्य प्रमाण, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बिजली बिल जैसे दस्तावेज मांगे गए हैं। आय प्रमाण पत्र के लिए माता-पिता के वेतन या पेंशन से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ-साथ इनकम टैक्स रिटर्न भी आवश्यक किया गया है। सीओ शैलेन्द्र कुमार यादव का कहना है कि इस व्यवस्था से फर्जी...
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