नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से उस शख्स के खिलाफ 'मानहानि' वाली पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है, जिस पर एक महिला पत्रकार ने फ्लाइट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी जांच से पहले सोशल मीडिया पर आरोपी की पहचान उजागर करना और उसे अपराधी घोषित करना उसके सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के आचरण पर भी सवाल उठाया। साथ ही याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि इस घटना के बाद की गई पोस्ट से वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते उसे उसके कार्यस्थल से निलंबित कर दिया गया। जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने उस व्यक्ति द्वारा दायर एक मुकदमे पर सुनवा...
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