रांची, फरवरी 26 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान केस के जांच अधिकारी सत्येंद्र राम और शिकायतकर्ता अनिल दास को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा कि सत्येंद्र राम जानबूझकर उन्हें और उनके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, जांचकर्ता ने उनके घर पहुंचकर धमकी दी कि उन्होंने उनके खिलाफ उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को शिकायत की है, इसलिए वह उन्हें किसी न किसी मामले में फंसा देंगे। प्रार्थी का यह भी आरोप है कि सत्येंद्र राम बार-बार उनके घर आकर धमकाते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए झूठे साक्ष्य तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।
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