लखीमपुरखीरी, अप्रैल 8 -- उधार के रुपये देने के बहाने घर से बुलाकर झाले पर ले जाकर जहर देकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र समेत तीन को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही प्रत्येक को आरोपी को 26000 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर उसकी आधी धनराशि 39000 रुपये मृतक की पत्नी वादिनी मुकदमा को दिये जाने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी प्रभाकर बृह्म मिश्र ने बताया कि खीरी थाना क्षेत्र के गांव रुद्रपुर के रहने वाले बंजारे मुंशी और उसके भाई आलम ने सदर कोतवाली क्षेत्र के खम्भारखेड़ा गांव के रहने वाले सतनाम सिंह से एक भैंसा और दो बैल 40000 रुपये में खरीदे थे । रुपया उधार कर दिया था। 22 जुलाई को मुंशी, आलम और आलम का पुत्र अजमत तीनों सतनाम सिंह...