अमरोहा, अप्रैल 21 -- अमरोहा, संवाददाता। 14 साल पुराने जहरीली शराब प्रकरण में सोमवार को एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मेरठ और मंडी धनौरा के दो लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। दोषियों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया।23 दिसंबर 2012 का मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र से जुड़ा था। थाने में तैनात रहे दरोगा सुरेश पाल सिंह ने जिला आबकारी अ​धिकारी अश्वनी कुमार के साथ संयुक्त टीम बनाकर क्षेत्र के गांव मुकारमपुर के पास गंगा किनारे जहरीली शराब तैयार करने वालों के ठिकानों पर छापा मारा था। टीम ने यहां से मेरठ जिले के परिक्षत गढ़ थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी परमजीत सिंह और मंडी धनौरा के गांव चांद्रा फार्म निवासी मक्खन चौपड़ा को गिरफ्तार किया था। वहीं परमजीत के गांव ...