आजमगढ़, मई 2 -- आजमगढ़। जहरीली शराब रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि 18 दिन के कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुबारकपुर थाने की पुलिस ने 15 अगस्त 2014 को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर निवासी सुभाष यादव के कब्जे से 20 लीटर जहरीली शराब बरामद की थी। इस मामले में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी सुभाष यादव को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई 18 दिन की अवधि के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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