फरीदाबाद, अप्रैल 8 -- फरीदाबाद, सरसमल। सरकार ने शहरी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए जल एवं सीवरेज बिलों पर लगने वाले ब्याज में एकमुश्त छूट दी है। लोग इस छूट का लाभ 31 मई तक उठा सकते हैं।नरग नगम अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक के लंबित जल व सीवरेज बिलों पर लगने वाले 100 प्रतिशत अधिभार को माफ करने का फैसला किया है। यदि उपभोक्ता 31 मई 2026 तक अपने वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें इस ब्याज से पूरी तरह राहत मिल जाएगी। इससे हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नए प्रावधान के अनुसार अब देय तिथि के भीतर भुगतान न करने पर केवल चालू बिल पर ही एक बार के लिए 10 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा, जबकि पुराने बकाया पर कोई अतिरिक्त अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं पर बढ़ते आर्थिक ...