रांची, अप्रैल 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को जूनियर से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन देने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 30 दिसंबर 2023 से प्रार्थियों को प्रमोशन का लाभ देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अशोक कुमार, धनंजय कुमार, शक्ति रविदास, गणेश कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर की थी। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि जल संसाधन विभाग में उनसे जूनियर सत्यदेव प्रसाद को 30 दिसंबर 2023 को पदोन्नति दे दी गई, जबकि वरिष्ठ होने के बावजूद प्रार्थियों को प्रोन्नति से वंचित रखा गया। विभाग की ओर से यह कारण बताया गया था कि उनका एससीआर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थियों का कहना था कि एससीआर मंगवाना और विजिलेंस क्लीयरेंस प्राप्त करना विभाग की जिम्मेदारी है, इसमें कर्...