रांची, जुलाई 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। जल संसाधन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पेंशन का लाभ नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी। अदालत ने विभाग के सचिव को 6% ब्याज के साथ पेंशन राशि भुगतान करने के निर्देश दिए। इसके लिए कोर्ट ने विभाग को 10 जुलाई तक का अंतिम समय दिया है। सुनवाई में अदालत ने पूछा कि लोक अदालत के अवॉर्ड के बावजूद अब तक उसका पालन क्यों नहीं हुआ। विभाग ने 10 से 20 दिन का समय मांगा गया, लेकिन अदालत ने केवल 10 जुलाई तक की मोहलत दी।

कर्मचारियों की समस्याएँ प्रार्थियों की ओर अधिवक्ता राखी रानी ने बताया कि मामला उन कर्मचारियों से जुड़ा है, जिन्होंने वर्षों तक दैनिक वेतन पर काम किया और बाद में 2011 तक चरणबद्ध तरीके से नियमित किए गए। कर्मचारियों का आरोप है कि नियमितीकरण के बाद उनकी दैनिक वेतनभोगी की सेवा अवधि को पेंश...