पटना, फरवरी 18 -- छोटे नहरों की उड़ाही से लेकर जल संरक्षण के तहत अन्य कार्यों अब मनरेगा/वीबी जी-राम-जी से भी किये जाएंगे। इसको लेकर ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभाग की ओर से संयुक्त आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है 15 लाख से 20 करोड़ तक के कार्यों में किस स्तर से तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। जल संरक्षण को लेकर जारी आदेश में दोनों विभागों के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 15 लाख तक के कार्यों की सहायक अभियंता, एक करोड़ तक कार्यपालक अभियंता तथा 20 करोड़ तक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता देंगे। इसके बाद एक करोड़ तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त, 20 करोड़ तक के कार्यों के जिलाधिकारी के स्तर से दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि लघु नहरों, लघु उ...
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