रांची, दिसम्बर 10 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के शहरी स्थानी निकाय (यूएलबी) अंतर्गत आवासीय उपभोक्ता के लिए 1000 वर्गफीट और इससे अधिक के क्षेत्रफल के लिए जल संयोजन शुल्क क्रमश: 5000 और 7000 रुपए करने की अनुशंसा की गई है। इसके लिए नगर विकास विभाग झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 में संशोधन करेगा। इसके बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा। बुधवार को सदन में जदयू विधायक सरयू राय के पूछे गए सवाल पर यह जानकारी सरकार ने दी। सरकार ने सदन में बताया है कि जल संयोजन शुल्क में संशोधन के लिए 31 दिसंबर 2020 को पांच सदस्यीय कमेटी बनी थी। इसकी बैठक 26 मार्च 2025 को हुई थी। कमेटी की रिपोर्ट नगर विकास विभाग को दे दी गई है। लेकिन अब तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है।
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