फतेहपुर, अक्टूबर 11 -- फतेहपुर। इलेक्ट्रिक वाहनों में शासन द्वारा खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही पंजीयन शुल्क व कर में भी शत प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। लेकिन चंद दिन के अंदर यदि डीलरों द्वारा लंबित पंजीकरण नहीं कराए जाते तो यह छूट नहीं मिल सकेगी। एआरटीओ पुष्पांजलि मित्रा गौतम ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों में दी जाने वाली सब्सिडी के साथ ही पंजीकरण शुल्क व कर में दी जाने वाली शत प्रतिशत की छूट 13 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। इसके बाद सम्बंधितो को शुल्क की आदयगी करनी होगी। बताया कि इस अवधि के बाद आम आदमी द्वारा क्रय किए जाने वाले वाहनों पर सभी प्रकार के शुल्क देय होंगे। डीलरों को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके स्तर पर लम्बित पंजीयन के मामले की कार्यवाही को जल्द पूरा कराया जाए जिससे आम आदमी को इसका लाभ...
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