नई दिल्ली, दिसम्बर 24 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पलूशन की गंभीर स्थिति को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने को लेकर जीएसटी काउंसिल की तत्काल बैठक बुलाने को कहा है। अदालत ने कहा कि पलूशन की वजह से एयर प्यूरीफायर एक जरूरत बन गए हैं। इन्हें 'मेडिकल डिवाइस' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार नागरिकों को साफ हवा नहीं दे सकती हैं तो कम से कम ऐसे उपकरणों पर टैक्स का बोझ कम करे। दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने बुधवार को कहा कि एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस के तौर पर क्लासिफाई करने और उस पर लगने वाले जीएसटी को 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए GST काउंसिल की बैठक फौरन बुलाई जानी चाहिए। बार ए...