रांची, अप्रैल 2 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की बर्न यूनिट में प्रशिक्षित डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जरूरी उपकरण और दवाइयों की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने जलने वाले मरीजों को सामान्य वार्ड में नहीं, बल्कि केवल विशेष बर्न यूनिट में ही इलाज करने का निर्देश दिया है। डॉक्टरों और नर्सों के लिए 90 दिनों के भीतर बर्न केयर में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने और एक राज्य स्तरीय समिति बनाकर हर तीन महीने में समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह मामला हजारीबाग जिले में केरोसिन से लगी आग की घटना से जुड़ा है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और करी...