साहिबगंज, जनवरी 3 -- डिजिटल संवाद: साहिबगंज। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र जिलों के लिए राज्य सरकार की ओर से पेसा कानून 2025 को लागू दिया है। इसे लेकर जिले के पारंपरिक ग्राम प्रधानों ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झारखंड में साहिबगंज समेत 13 जिला पूर्ण व दो जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। दरअसल, पंचायतों के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए भारत के संसद ने संविधान का 73 वां संशोधन कर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम 1996 बनाया है। राज्य में लागू पेसा कानून को पारंपरिक ग्राम सभाओं को मजबूत करने और जल, जंगल व जमीन पर उन्हें और ज्यादा अधिकार देने की बात कही जा रही है। कतिपय ग्राम प्रधानों का कहना है कि झारखंड राज्य अलग होने के करीब 25 सालों तक पेसा कानून के प्रावधान लागू नहीं हो सका था। ...
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