बिजनौर, अगस्त 9 -- चांदपुर में स्थित आर्य समाज परिसर स्थित जर्जर विद्यालय भवन के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को खारिज कर दिया। आर्य समाज मंत्री अतुल भाटिया के मुताबिक, याचिकाकर्ता हरिओम व वेद प्रकाश पर न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विद्यालय को पहले ही डीएम की संस्तुति पर कंपोजिट विद्यालय पतियापाड़ा में स्थानांतरित किया जा चुका है। फैसले के बाद जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का रास्ता साफ होने की बात कही जा रही है। अतुल भाटिया ने लोगों से आर्य समाज के सामाजिक व शैक्षणिक कार्यों में सहयोग की अपील की। यह भी पढ़ें- Bijnor News: जर्जर विद्यालय भवन पर हाईकोर्ट का फैसला, ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ

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