साहिबगंज, मई 30 -- राजमहल, प्रतिनिधि। नगर पंचायत ने वार्ड नंबर तीन स्थित एक जर्जर आवासीय भवन पर शनिवार को कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा किया है। सूत्रों ने बताया कि नोटिस में तीन दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति को तत्काल मरम्मत कराने या तोड़कर हटाने को कहा गया है। यदि निर्धारित अवधि में आवश्यक मरम्मत नहीं की गई तो नगर पंचायत एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए धारा 387 के तहत स्वयं भवन ख़ाली अथवा आवश्यकतानुसार ध्वस्त करने की कार्रवाई कर सकती है। इस पर होने वाला पूरा खर्च संबंधित भवन स्वामी से वसूला जाएगा।

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