बगहा, जुलाई 21 -- बेतिया, विधि संवाददाता। आठवीं या उससे उपर की कक्षा में पढ़ाई कर रही वैसी छात्राएं जो शारीरिक रूप से अक्षम या जिनके माता-पिता नहीं हो उन्हें प्रज्ञा योजना के तहत स्कॉलरशिप प्रदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के द्वारा इस योजना के तहत पात्र छात्राओं का चिन्हित किया जाना है।

प्रज्ञा योजना की जानकारी इसे मूर्त रूप देने को ले सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेंद्र कुमार पाण्डेय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार समेत विभिन्न प्रखंडों के शिक्षा पदाधिकारी के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वर्ग 8 या उससे ऊपर पढ़ाई कर रही वैसी छात्राओं को दिया जाएगा जो शारीरिक रूप से अक्षम हो या जिन्होंने माता-पिता दोनों को खो दिया है या भरण पोषण करन...