जयपुर, मार्च 20 -- शहर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की मौत के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इस संवेदनशील प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के 23 फरवरी को जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने जहां एक ओर स्कूल को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर सख्त शर्तों के साथ जवाबदेही भी तय की है।CBSE के आदेश पर फिलहाल ब्रेक दरअसल, CBSE ने 23 फरवरी को कार्रवाई करते हुए स्कूल की कक्षा 11 और 12 की संबद्धता को दो वर्षों के लिए स्थगित कर दिया था। यह फैसला छात्रा अमायरा की मौत के बाद सामने आई कथित कमियों और सुरक्षा मानकों में खामियों के आधार पर लिया गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिससे फिलहाल स्कूल को बड़ी राहत मिली है। यह भी पढ़ें- LPG के नाम पर रा...