भागलपुर, जून 6 -- जमुई। हिन्दुस्तान संवाददाता जमुई में अन्य राज्यों से बालू, पत्थर समेत लघु खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए 10 जून 2026 से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) अनिवार्य कर दिया गया है। खनन विभाग ने इसके लिए 60 रुपए प्रति मीट्रिक टन अथवा 85 रुपए प्रति घनमीटर की दर निर्धारित की है। विभाग के अनुसार सभी वाहन मालिकों को आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। खनिज स्रोत से परिवहन चालान जारी होने के छह घंटे के भीतर ऑनलाइन ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा। खनिज परिवहन के दौरान ISTP के साथ दूसरे राज्य से जारी वैध परिवहन चालान भी रखना होगा। खनन विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। अवैध खनिज परिवहन पर रोक लगेगी तथा एक ही चालान पर बार-बार ढुलाई की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। जांच के दौरान ट्रांजिट पास या परि...